10/10/2026
प्रेस विज्ञप्ति
नगर परिषद गुमला, झारखंड
अवैध निर्माण के विरुद्ध नगर परिषद का विशेष अभियान, भवन मालिकों को स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने का नोटिस
गुमला, 10 अक्टूबर 2026। नगर परिषद गुमला द्वारा शहर में अवैध भवन निर्माण के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा जिन भवनों के स्वीकृत नक्शे से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके मालिकों को नोटिस देकर स्वीकृत भवन नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा रहा है।
नगर परिषद द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण निर्धारित नियमों एवं सक्षम प्राधिकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप होना चाहिए। अभियान के तहत निर्माणाधीन भवनों की जांच की जाएगी तथा बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पाए जाने पर लागू कानून एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद प्रशासन ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक स्वीकृति एवं दस्तावेज सुनिश्चित करें तथा नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित कागजात प्रस्तुत करें।
नगर परिषद के अनुसार, यह अभियान शहर में व्यवस्थित शहरी विकास, भवन निर्माण नियमों के अनुपालन और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार निर्माण कार्य रोकने, भवन सील करने अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, जहां कानून इसकी अनुमति देता है।
नगर परिषद गुमला ने आम नागरिकों से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और शहरी विकास से संबंधित नियमों का पालन करें।
नगर परिषद गुमला
जनहित में जारी