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South America "Important Notice"

10/12/2022

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10/12/2022
22/11/2022

Key Points

बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था ।

यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था।

इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी।

बाद में एक संशोधन के माध्यम से इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया।

शारदा नाम इसके प्रायोजक हरबिलास सारदा से लिया गया था।

Important Points

बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में एक संगठित महिला समूह द्वारा उठाया गया पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था।

इस समूह ने कई राजनेताओं पर अपने प्रतिनिधिमंडलों को धरना देकर, तख्तियां लेकर और नारे लगाकर इस अधिनियम का समर्थन करने के लिए दबाव डाला।

उनका मानना था कि इस अधिनियम के पारित होने से दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत सामाजिक सुधारों के प्रति गंभीर है।

Additional Information

सती प्रथा का अंत:

बंगाल सती विनियमन (विनियमन XVII) भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था, जिसने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध बना दिया था। इस अधिनियम को अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय बनाया गया था।

सती नियमन XVII 1829 ईस्वी।

इस कानून के लागू होने के बाद, भारत की रियासतों में इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले समान कानून पारित किए गए। 1861 में, भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन पर चला गया, रानी विक्टोरिया ने पूरे भारत में सती पर एक सामान्य प्रतिबंध जारी किया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करना:

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, अधिनियम XV, 1856, 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया।

यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था।

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