08/10/2026
दुर्गा उत्सव एवं दशहरा पर्व के शांति एवं सद्भाव के साथ आयोजन को लेकर जिला शांति समिति की बैठक संपन्न
सर्वसम्मति से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की रहेगी अनुमति
घनी बस्तियों, संकरे रास्तों में आतिशबाजी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध – कलेक्टर श्री नारायन
बड़े विसर्जन स्थलों पर तैराक, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ की टीम रहेगी तैनात
उत्सव के दौरान पुलिस की रहेगी चाक-चौबंद व्यवस्था - पुलिस अधीक्षक श्री पाण्डेय
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रविवार 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। जिले में दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व को शांति एवं सद्भाव से मनाने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी.राय, सीएसपी, ट्रैफिक, थाना कोतवाली और थाना देहात के टी.आई., सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और जिला शांति समिति के अशासकीय सदस्यों के साथ ही डी.जे.संचालक उपस्थित थे। बैठक में पूर्व की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के संबंध में व्यापक चर्चा एवं सुझाव के उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के प्रमुख निर्णय –
नए स्थल पर पंडाल के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य - बैठक में निर्णय लिया गया है दुर्गा पंडाल सड़कों पर न लगाए जाएं, यातायात प्रभावित न हो। दुर्गा पंडाल पूर्व से चिन्हित स्थानों पर ही लगाए जाएं। यदि नए स्थान पर लगाए जा रहे हैं तो उसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा, इसके लिए आवेदन पर्याप्त समय पहले करना होगा। पंडाल में अग्नि दुर्घटना से बचाव के समुचित इंतजाम रहें। प्रसाद एवं भंडारे की गुणवत्ता एवं शुद्धता समुचित हो, साफ - सफाई के लिए डस्टबिन रखा जाए। प्रत्येक पंडाल में रात्रि में एक वॉलेंटियर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएं ।
कोलाहल नियंत्रण – दुर्गा उत्सव और दशहरा के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की अनुमति रहेगी। पिकअप से बड़े वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, वॉल्यूम का बेस 1/4 से ज्यादा नहीं रख सकेंगे, जिससे बुजुर्गों, मरीजों व बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। अत्यधिक तेज साउंड से जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। दुर्गा पंडालों और गरबा के दौरान डीजे पर केवल भक्ति गीत एवं शालीन संगीत की अनुमति होगी। आपत्तिजनक एवं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
घनी बस्तियों, संकरे रास्तों पर आतिशबाजी प्रतिबंधित– सभी दुर्गा पंडालों पर विद्युत और आतिशबाजी से सुरक्षा के विशेष इतंजाम के निर्देश दिए गए हैं। घनी बस्तियों और संकरे रास्तों पर आतिशबाजी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांसफार्मर के पास दुर्गा पंडाल नहीं लगाने की समझाईश दी गई है। फव्वारा चौक, पेट्रोल पंपों के नजदीक किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं होगी।
गरबा आयोजन – गरबा कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। गरबा संचालक परिचय पत्र के आधार पर ही एंट्री देंगे। ड्रेस कोड परंपरागत पोशाक ही रहेगा। आयोजकों को बिना अनुमति गरबा कराना वर्जित रहेगा। आयोजकों को गरबा स्थल पर अवांछित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और गेट पर एक वालंटियर रखने के निर्देश दिए हैं। गरबा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेगा।
दुर्गा विसर्जन और दशहरा पर्व – दशहरा पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जायेगा एवं विसर्जन का कार्यक्रम 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की रात्रि तक चलेगा। विसर्जन के दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। असुविधा से बचने के लिए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन समय का ध्यान रखते हुए करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख विसर्जन स्थलों छोटा तालाब, नागपुर रोड कुलबहरा नदी, बोदरी नदी, सिंगोड़ी पेंच नदी और काराबोह पर नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड्स और एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।
सदस्यों ने बताया कि दशहरा पर्व पर 20 अक्टूबर को दशहरा मैदान में शाम ठीक 6.30 बजे रावण का दहन किया जाएगा। कलेक्टर ने रावण के पुतले के आस - पास सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त दूरी तक बैरीकेडिंग करने के निर्देश दिए, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने फायर ब्रिगेड रावण दहन स्थल के समीप रखने के निर्देश दिए।
सुविधाएं और यातायात प्रबंधन – नगर के मुख्य मार्गों, दशहरा मैदान और विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम को पानी की आपूर्ति के लिए निर्देशित किया। नगर निगम को चल समारोहों की सड़कों की मरम्मत व सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत मंडल को खुले और झूल रहे बिजली के तारों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। पूरे पर्व के दौरान ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्य मार्गों पर अव्यवस्था न हो। अवारा पशुओं पर भी प्रतिबंध के निर्देश नगर निगम और उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को दिए हैं।
कलेक्टर श्री नारायन ने पूर्व में आयोजित सफल पर्वों के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बार भी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गरबा आयोजन, देवी भक्ति का माध्यम है, इसलिए किसी भी स्थिति में ऐसे गाने न बजें, जो संस्कृति या किसी की भावना के विपरीत हों। पुलिस अधीक्षक श्री पांडेय ने बताया कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है। एक बाइक पर तीन सवारियों की अनुमति नहीं होगी तथा ओवरस्पीडिंग पर सख्त रोक रहेगी। दुर्गा पंडालों में 24 घंटे आयोजक समिति का प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। झांकियों, चल समारोहों में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बैठक में शांति समिति द्वारा दिए गए उपायों की जिला प्रशासन और पुलिस ने सराहना की तथा आश्वस्त किया कि सभी निर्णयों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शांति समित के सदस्यों ने प्रशासन - पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए पर्व को शांति, सद्भाव और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए आश्वस्त किया।
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