05/05/2018
Highlights of the 27th GST council meet held on 4th may 2018 :-
All Accounts and Taxation working alongwith Govt. Approved NSDL Services
05/05/2018
Highlights of the 27th GST council meet held on 4th may 2018 :-
*इनकम टैक्स चेतावनी*-
वित्तीय वर्ष 2015-2016
(यानि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016)
और
वित्तीय वर्ष 2016-2017
(यानि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017)
दोनों ही वर्षो की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख *31 मार्च 2018* ही है,
इसके बाद इन वर्षो के रिटर्न कभी भी नही भरे जायेंगे।
अगर आपने अपना रिटर्न नही भरा और आपको भविष्य मे
किसी भी तरह का लोन लेना है,
(जैसे होम लोन,बिज़नस लोन,पर्सनल लोन,कार लोन)
Tds रिफंड लेना है,
अगर आपके fixed Deposit के ब्याज पर टैक्स कटता है,
कोई प्रॉपर्टी लेनी या बेचनी है,
बड़ी Insurance पालिसी लेनी है ,
क्रेडिट कार्ड लेना है,
mutual fund या और कही निवेश करना है ,
किसी अच्छे देश का वीजा लेना है,
या आपने नोटबंदी मे बैंक में रूपये जमा कराये है,
तो आपको बड़ी परेशानी होगी।
साथ ही साथ अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी थी और आपने नही भरा तो सेक्शन 271F के तहत आप पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। b
इसी कारण आप अपना *INCOME TAX RETURN* समय से भरवा कर इनकम टैक्स के नोटिस और अन्य क़ानूनी कार्यवाहियो से बचे।
For any assistance kindly contact
YSR & Associates
Partner:- Lalit Yadav
Mb: 9910380788
27/02/2018
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