31/05/2026
JDjansampark Indore
Official handle of JD Jansampark Indore, Government of Madhya Pradesh
31/05/2026
*अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये दिया जायेगा 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन*
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*जिले में इस वर्ष होंगे 340 युवा लाभान्वित*
इंदौर, 30 मई 2026
राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा ईकाई स्थापना के लिये 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा। जिले में इस वर्ष इन योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। जिले में इस वर्ष तीन विभिन्न योजनाओं में 340 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य शासन के मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिले में इस वर्ष संत रविदास स्वरोजगार योजना में 100 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक उद्योग परियोजनाओं के लिये एवं एक लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान किया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।
इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 240 युवाओं को लाभान्वित करना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में पात्र हितग्राही को 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये। हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिये। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। उक्त दोनों योजनाओं के लिए इच्छुक आवेदक जिले के किसी भी एम.पी. ऑनलाईन सेंटर पर जाकर वेबसाईट https://samst.mponline.gov.in में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन करने के पश्चात जिला अंत्यावसायी कार्यालय इंदौर में रूम नं. 205 कलेक्टोरेट कार्यालय इंदौर में आवेदन की प्रति के साथ सम्पर्क करना होगा।
#इंदौर
CM Madhya Pradesh
Department of Tribal Welfare, Madhya Pradesh
30/05/2026
*एक दिवसीय रोजगार मेला ‘युवा संगम’ 01 जून को*
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*300 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी*
इंदौर, 30 मई 2026
राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में “युवा संगम” कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह रोजगार मेला जिला प्रशासन के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा 01 जून 2026 को जिला रोजगार कार्यालय (जिला उद्योग केन्द्र परिसर), इंदौर में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक आयोजित होगा।
रोजगार मेले में युवाओं को करियर निर्माण के अवसरों के साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, सूर्यवंशी मशीन टूल्स, यूनिफाई एचआर सोल्युशन, ओशियन मोटर्स एवं मोजेक प्रा.लि. शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा 300 से अधिक रिक्त पदों पर प्रारंभिक चयन किया जाएगा।
उप संचालक रोजगार श्री पी.एस. मंडलोई ने बताया कि मेले में डिजिटल मार्केटिंग, केमिस्ट, अकाउंटेंट, बैक ऑफिस, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सेल्स, सुपरवाइजर तथा टेक्नीशियन (ट्रेनी) जैसे फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट सहित विभिन्न पदों के लिए आकर्षक वेतन पर रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। कंपनियों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारंभिक चयन करेंगे।
रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे आवेदक भाग ले सकेंगे, जिन्होंने हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त बी.फार्मा, आईटीआई एवं डिप्लोमा जैसी तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थी भी अपनी योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
जिला रोजगार कार्यालय ने रोजगार मेले में शामिल होने वाले आवेदकों से अपील की गई है कि वे अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रतियां साथ लेकर आएं।
--- #इंदौर
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
PRO Jansampark Indore
30/05/2026
30/05/2026
30/05/2026
30/05/2026
इंदौर के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु स्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ।
बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन करना सुनिश्चित करें।
#इंदौर
29/05/2026
*भगवान बिरसा मुण्डा योजना से झाबुआ के अर्पित बने आत्मनिर्भर*
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*शुरू किया अमूल पार्लर*
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*अब हर माह कमा रहे 25 हजार रुपए*
इंदौर, 29 मई 2026
जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। हर व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर मेहनत करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है झाबुआ के वार्ड क्रमांक 16, मेघनगर नाका, के श्री अर्पित पिता पारसिंह मचार की। उन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सतत् प्रयास किया। श्री अर्पित ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद निजी क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन वे अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अमूल पार्लर (मिल्क पार्लर) प्रारंभ करने का निर्णय लिया। व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर उन्होंने शासन की “भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने आदिवासी वित्त एवं विकास निगम झाबुआ कार्यालय में संपर्क किया।
*5 लाख के ऋण से शुरू किया अमूल पार्लर, अब हर माह हो रही 25 हजार रूपये की आय*
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, झाबुआ द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण प्रकरण एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, राजवाड़ा शाखा, झाबुआ को प्रेषित किया गया। बैंक द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत श्री अर्पित को 5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। ऋण स्वीकृति प्राप्त होने के तुरंत बाद श्री अर्पित ने अमूल पार्लर प्रारंभ कर अपना व्यवसाय शुरू किया। आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 25 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी इकाई में एक अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में रोजगार भी प्रदान किया है।
*रोजगार की तलाश से आत्मनिर्भरता तक, अर्पित ने युवाओं को दिया प्रेरणा का संदेश*
श्री अर्पित का कहना है कि पहले वे रोजगार की तलाश में भटकते थे, लेकिन आज स्वयं का व्यवसाय संचालित कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना को देते हैं। उनका मानना है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता अवश्य मिलती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
*"भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार" योजना के बारे में जानकारी*
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से “भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हितग्राहियों को 7 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है तथा गारंटी फीस का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
इस योजना में सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए भी 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, साइकिल रिपेयरिंग, किराना दुकान, फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल कार्य, टेंट हाउस, ढाबा, होटल आदि व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। वाहन संबंधी योजनाओं के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा। पात्र युवक-युवतियां एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अथवा अपने जिले के आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
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