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07/10/2026

*दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 8 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित*
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*सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की दी जाएगी जानकारी*
इंदौर, 07 अक्टूबर 2026
सेवा मेरा योगदान अभियान (सेवा संकल्प अभियान-2026) के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में 8 अक्टूबर 2026 को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय स्थित कक्ष क्रमांक 210 ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार के विभिन्न अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी।
अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए कैरियर काउंसिलिंग सहित अन्य आवश्यक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों को विभिन्न शासकीय योजनाओं, स्वरोजगार तथा रोजगार से संबंधित अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों को भी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगारोन्मुखी अवसरों से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और जानकारी उपलब्ध कराना है।
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#इंदौर
#सेवा_मेरा_योगदान #दिव्यांगजन
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07/10/2026

*जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के संबंध में संशोधित प्रावधान हुए लागू*
इंदौर, 07 अक्टूबर 2026
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम 1969 की धारा 13 में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 (2026 का संख्या 12) के माध्यम से संशोधन किया गया है। संशोधन संबंधी प्रावधान 6 अगस्त 2026 के भारत के राजपत्र (गैजेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किया गया था । संशोधित अधिनियम के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण) श्री शिवम वर्मा ने जिला स्तर पर आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में सभी रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण) को ‍दिशा-निर्देश दिए गए है और निर्देशित किया गया है कि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 (3) में संशोधन विलंबित पंजीयन के लिए जारी आदेश के अनुसार किसी ऐसे जन्म या मृत्यु की सूचना जो घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा।
किसी ऐसे जन्म या मृत्यु की सूचना, जो घटना के दो वर्ष बाद रजिस्ट्रार को विलंब से दी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन केवल फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। संशोधित अधिनियम के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण) श्री शिवम वर्मा ने जिला सत्र एवं न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालयीन प्रक्रिया अंतर्गत नियमानुसार आदेश प्रसारित करें।
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07/10/2026
06/10/2026

*दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरण हेतु चिन्हांकन शिविर 7 अक्टूबर को*
इंदौर, 6 अक्टूबर 2026
दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर 2026, बुधवार को चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, इंदौर में किया जाएगा।
शिविर में सहायक उपकरण प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन निर्धारित दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना चिन्हांकन करा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, कंप्यूटर जनरेटेड अथवा पार्षद द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल कार्ड में से कोई एक, एक फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड लाना अनिवार्य है।
इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए आधार कार्ड, कंप्यूटर जनरेटेड अथवा पार्षद द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल कार्ड में से कोई एक तथा एक फोटो साथ लाना आवश्यक है।
इच्छुक दिव्यांगजन एवं वृद्धजन निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर सहायक उपकरण हेतु अपना चिन्हांकन करा सकते हैं।


#इंदौर

06/10/2026

*मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष अभियान*
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*सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होंगे विशेष शिविर, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की होगी प्रक्रिया*
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*नाम जुड़वाने के आवेदन फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा*
इंदौर, 6 अक्टूबर 2026
इंदौर जिले में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें। यदि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है और वे निर्धारित पात्रता रखते हैं, तो नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 में आवेदन जरूर करें। फार्म -6 के साथ घोषणा पत्र नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में सभी बूथ लेवल अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने विशेष रूप से युवाओं एवं ऐसे पात्र नागरिकों से अपील की है, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी से आग्रह किया गया है कि वह भी अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करें और व्यापक प्रचार प्रसार करें।
#इंदौर #मतदाता_सूची
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*कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता से सुनीं समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश*----*आर्थिक परेशानी के बीच उपचा...
06/10/2026

*कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता से सुनीं समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश*
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*आर्थिक परेशानी के बीच उपचार की चिंता, जनसुनवाई में परिवार को मिली सहायता*
इंदौर, 06 अक्टूबर 2026
इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को गंभीरता से समझा तथा संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पात्र नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण करते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जनसुनवाई में पहुँचे श्री राजेश सिंह ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के समक्ष अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक समस्या रखते हुए बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती शालिनी सिंह बैस को पैरालिसिस अटैक आने के बाद अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। पत्नी के उपचार में लगातार हो रहे व्यय के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और सीमित आर्थिक संसाधनों के चलते उपचार का खर्च वहन करने में कठिनाई हो रही है। श्री सिंह की समस्या को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुना और तत्काल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने श्री सिंह को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में शासन-प्रशासन परिवार के साथ है और भविष्य में भी उपचार अथवा अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर नियमानुसार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
जनसुनवाई के एक अन्य प्रकरण में श्री अंकित शर्मा ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला शर्मा गर्भवती हैं। परिवार की आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गर्भावस्था के दौरान आवश्यक चिकित्सकीय जांच एवं उपचार का खर्च वहन करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी जांच में गर्भस्थ शिशु में क्रोमोसोम संबंधी असामान्यता सामने आई है, जिसके कारण आगे के उपचार एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने प्रकरण को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा की त्वरित पहल से परिवार को उपचार संबंधी आवश्यकताओं में आर्थिक राहत मिलेगी तथा आगे की चिकित्सा प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होगी।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अधिकारियों ने आमजन से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में कई आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मुख्य रूप में प्लॉट, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, चिकित्सा सहायता और रोजगार से जुड़े प्रकरण रहे। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ प्रजापति अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार श्री रिंकेश वैश्य एवं सभी विभागीय अधिकारियों ने जनसुनवाई में भाग लेकर नागरिकों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुना और उनका निराकरण किया।
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#इंदौर #जनसुनवाई
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05/10/2026

*औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए - कलेक्टर श्री शिवम वर्मा*
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*अति खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नियमित जांच और सेफ्टी ऑडिट के दिए निर्देश*
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*आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण पर दिया जाएगा विशेष ध्यान*
इंदौर, 05 अक्टूबर 2026
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज जिला जोनल सेफ्टी काउंसिल इंदौर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्थाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षा मानकों के पालन, आपातकालीन तैयारियों तथा अति खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि जिला जोनल सेफ्टी काउंसिल का प्रमुख उद्देश्य जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कारखानों के सुरक्षा परिदृश्य की नियमित समीक्षा, औद्योगिक दुर्घटनाओं का विश्लेषण, सुरक्षा ऑडिट की स्थिति का आकलन, कमियों की पहचान तथा दुर्घटना निवारण एवं आपातकालीन तैयारियों को सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से अति खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नियमित जांच करने तथा सुरक्षा संबंधी सभी निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारखानों में संभावित दुर्घटनाओं के जोखिमों की पहले से पहचान कर उनके प्रभावी निराकरण की कार्ययोजना तैयार रखी जाए। आग, विस्फोट, जहरीली गैस के रिसाव सहित अन्य औद्योगिक आपदाओं से निपटने के लिए संबंधित विभागों एवं औद्योगिक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय रहे। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया जाए।
*नियमित रूप से हों मॉक ड्रिल*
कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाए। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और संबंधित अमले को आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी कार्यशीलता भी समय-समय पर जांची जाए। बैठक के एजेंडे में भी सुरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, मॉक ड्रिल, क्षमता निर्माण तथा सुरक्षा अवसंरचना एवं प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने के लिए समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।
*इंदौर जिले में 1253 पंजीकृत कारखाने*
बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर जिले में वर्तमान में संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कुल 1253 पंजीकृत कारखाने हैं। इनमें 19 अति खतरनाक, 263 खतरनाक तथा 971 साधारण श्रेणी के कारखाने शामिल हैं। खतरनाक श्रेणी में मुख्य रूप से कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, मिल्क चिलिंग एवं मिल्क प्रोडक्ट इकाइयां, फार्मा, पेंट, पेस्टीसाइड, रोलिंग मिल तथा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कारखाने शामिल हैं।
बैठक में जिले में स्थापित अति खतरनाक कारखानों और उनमें उपयोग किए जा रहे खतरनाक रसायनों तथा उनसे जुड़े संभावित जोखिमों की भी समीक्षा की गई। इसमें पेट्रोलियम डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य इकाइयों में अग्नि, विस्फोट तथा गैस रिसाव जैसे संभावित खतरों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई।
*फायर वर्क्स इकाइयों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी के निर्देश*
कलेक्टर श्री वर्मा ने फायर वर्क्स से संबंधित इकाइयों में सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग करने वाली इकाइयों में भंडारण, संचालन और सुरक्षा से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। नियमों के उल्लंघन अथवा सुरक्षा में गंभीर कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं हो, बल्कि प्रत्येक सुरक्षा बिंदु को गंभीरता से जांचा जाए। जहां कमियां मिलें, वहां समय-सीमा निर्धारित कर सुधार कराया जाए और उसका फॉलोअप भी किया जाए।
बैठक में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने तथा श्रम कानूनों के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित श्रम स्टार रेटिंग, AROH (Action for Results in Occupational Health and Safety), YES (Yoga Essentials and Surya Namaskar) तथा श्रम प्रहरी जैसी पहलों की जानकारी भी दी गई।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, जिससे दुर्घटना की संभावना को पहले ही न्यूनतम किया जा सके।
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#इंदौर
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05/10/2026

*छूटे एवं विलोपित मतदाताओं का पुनः परीक्षण कर पात्रता अनुसार नाम जोड़ने का अभियान जारी*
इंदौर, 05 अक्टूबर 2026
निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन तथा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार ने सभी ईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिले में 18 से 19 वर्ष के छूटे हुए एवं प्रथम बार पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से विलोपित किए गए मतदाताओं के प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्रता के अनुसार उनके नाम सम्मिलित किये जायें। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कार्यवाही की गई थी, उसके पश्चात यदि किसी मतदान केन्द्र में परिवर्तन हुआ है, तो संबंधित सूचियों का मिलान किया जाए। मिलान के उपरांत सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाए। एईआरओ द्वारा इस सूची को विशेष रूप से तैयार कराया जाएगा तथा ईआरओ द्वारा प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा की जाएगी।
ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध हो सके। साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ही किया जाएगा। गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बी.एल.ओ. की बैठक आयोजित कर उन्हें डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं को चिन्हित करने तथा उनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में भी विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।
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#इंदौर #निर्वाचक_नामावली #मतदाता_जागरूकता
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*इंदौर में शासकीय भूमि से कब्जा हटाने और अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक तेज कर प्रभावी बनाया जाएगा*-...
05/10/2026

*इंदौर में शासकीय भूमि से कब्जा हटाने और अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक तेज कर प्रभावी बनाया जाएगा*
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*कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों के निराकरण (टीएल) की समीक्षा बैठक सम्पन्न*
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*कलेक्टर श्री वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के दिए निर्देश*

इंदौर 5 अक्टूबर 2026
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज समय-सीमा पत्रों के निराकरण (टीएल) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों में लंबित समय-सीमा पत्रों तथा जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने तथा अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध चल रहे अभियान को और अधिक तेज कर प्रभावी बनाया जाए।
*सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई*
बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें तथा आवेदकों को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने रेंडम रूप से 5 प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्त्याावसायी विकास निगम की सहायक ग्रेड-3 को शौकाज नोटिस देने, राशन कार्ड संबंधी शिकायत पर जांच कर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने, नामांतरण नहीं होने संबंधी शिकायत के निराकरण में लापरवाही करने पर विस्तृत जांच करने, इंदौर विकास प्राधिकरण की एक शिकायत में संपदा अधिकारी तथा संपदा अधिकारी वर्ग-2 का पाँच दिवस का वेतन काटने और कृषि महाविद्यालय में एक छात्र को आवास भत्ते संबंधी शिकायत के निराकरण में लापरवाही करने पर एल-1 अधिकारी को शौकाज नोटिस देने के निर्देश दिए।
*शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जे रोकने के निर्देश*
कलेक्टर श्री वर्मा ने शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने तथा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। श्री वर्मा द्वारा साथ ही अवैध कॉलोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगाने तथा अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
*फायर सेफ्टी व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें*
कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील एवं सार्वजनिक स्थलों पर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए। जहां आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाए जाएं, वहां संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन पवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, वनमंडलाधिकारी श्री सुधाकर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधीश कार्यालय , नवीन प्रशासनिक संकुल , कक्ष क्र 101 , प्रथम तल
Indore
452007

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