22/11/2024
*उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े पर सरकार द्वारा ₹51000 की धनराशि खर्च की जाती है ,जिसमें से ₹35000 सीधे लड़की के खाते में डाले जाते हैं और ₹10000 श्रंगार , ज्वेलरी , कपड़ों, बर्तन आदि पर खर्च किये जाते हैं तथा ₹ 6000 रुपए की धनराशि विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं ,जिसमें से दोनों पक्षों के साथ आए , अतिथियों के लिए खाने भोजन आदि की व्यवस्था होती है ।जो भी वर वधू ,जिस संप्रदाय से ,धर्म से होते हैं , उसी संप्रदाय / धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। इस सामूहिक विवाह में अधिकारियों ,माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वर वधु को आशीर्वाद दिया जाता है।*
*योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में शैक्षिक रिकॉर्ड ,जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड ,आधार कार्ड ,आयु सत्यापन के लिए मान्य होगा ।निराश्रित कन्या ,विधवा महिला की पुत्री ,दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता मिलेगी ।वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।जो व्यक्ति सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं ,वह आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो , और उसकी आय सीमा ₹200000 प्रति वर्ष होनी चाहिए*।
*आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त नियम व शर्तों के अनुसार समस्त कागज़ों के साथ…अधिक से अधिक मात्रा में …. खेकडा पालिका कार्यालय में उपस्थित होकर वर-वधु का पंजीकरण , सामूहिक विवाह पोर्टल- WWW.Cmsvy.upsdc.gov.in -पर कराते हुए ,सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक 26/11/2024 व दिनांक 04/12/2024 में शामिल होकर ,योजना का लाभ ,उठाने का कष्ट करें*।