16/10/2026
किशनगंज :- आज दिनांक 16.10.2026 को परवीन जहां , जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी,किशनगंज की अध्यक्षता में विधान परिषद के (कोशी स्नातक) द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के निमित्त सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई ।
समीक्षा के क्रम में दौरान बिहार विधान परिषद् के 06-कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधान परिषद् के 06-कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित है। निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 29.09.2026 को जारी की गई है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 06.10.2026, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 07.10.2026 तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 09.10.2026 निर्धारित है।
मतदान दिनांक 23.10.2026 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा। मतगणना दिनांक 27.10.2026 को की जाएगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
किशनगंज जिलान्तर्गत मतदान केन्द्र क्रमशः प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेढ़ागाछ का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोठिया का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन का कार्यालय वेश्म, प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज का कार्यालय वेश्म तथा अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय वेश्म में बनाए गए हैं।
बताया गया कि निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया एवं आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बताया गया कि इस निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया सामान्य लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन से भिन्न होगी। मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत अधिमान क्रम में होगा तथा ईवीएम के स्थान पर मतपेटी एवं मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। मतदान के दौरान मॉक पोल का प्रावधान नहीं है तथा मतपत्र में NOTA का प्रावधान भी नहीं रखा गया है।
बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 में मत अंकित करने के संबंध में अनुदेश से संबंधित अत्यावश्यक सूचना
1. मतदान के लिये सिर्फ Integrated Violet Sketch Pen, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें।
2. अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम (Order of preference) वाले स्तंभ में अपने पहले पंसद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।
3. चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक '1' सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा।
4. प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे।
5. शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।
6. किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिये।
7. अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा।
8. अंकों को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।
9. मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दें।
10. अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान "" या क्रॉस का निशान "x" अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
11. अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिये। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं।
(ख) अवैध मतपत्र ऐसा मतपत्र अवैध होगा जिस पर -
1. वरीयता क्रम संख्या 1 नहीं अंकित हो।
2. वरीयता क्रम संख्या एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित किया गया हो।
3. वरीयता क्रम संख्या 1 इस तरह अंकित किया गया है कि संदेह उत्पन्न होता हो कि किस अभ्यर्थी के सामने अंकित करने की मंशा है।
4. एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने वरीयता क्रम तथा अन्य अंक यथा 2, 3 .... भी उसी अभ्यर्थी के सामने अंकित किया गया हो ।
5. वरीयता क्रम अंक के स्थान पर शब्दों में अंकित किया गया हो।
6. मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है।
7. कोई अंक, जो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गयी Integrated Violet Sketch Pen से भिन्न किसी चीज से अंकित किया गया हो।
मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित हैं:-
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट,
सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र,
सांसद/विधायक/पार्षद को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा यू.डी.आई.डी. कार्ड , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार।
किशनगंज जिलान्तर्गत कुल 08 मतदान केन्द्र निर्धारित हैं। इन मतदान केन्द्रों पर कुल 3,554 मतदाता हैं, जिनमें 2,898 पुरुष एवं 656 महिला मतदाता शामिल हैं।
किशनगंज जिलान्तर्गत मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या निम्नवत है—
57-टेढ़ागाछ प्रखंड — पुरुष 180, महिला 34, अन्य 0, कुल 214
58-बहादुरगंज प्रखंड — पुरुष 429, महिला 92, अन्य 0, कुल 521
59-दिघलबैंक प्रखंड — पुरुष 272, महिला 51, अन्य 0, कुल 323
60-ठाकुरगंज प्रखंड — पुरुष 423, महिला 118, अन्य 0, कुल 541
61-पोठिया प्रखंड — पुरुष 285, महिला 62, अन्य 0, कुल 347
62-कोचाधामन प्रखंड — पुरुष 748, महिला 104, अन्य 0, कुल 852
63-किशनगंज प्रखंड — पुरुष 144, महिला 38, अन्य 0, कुल 182
प्रखंडों में कुल — पुरुष 2481, महिला 499, अन्य 0, कुल 2980।
अनुमंडलवार विवरण :
64-किशनगंज अनुमंडल — पुरुष 417, महिला 157, अन्य 0, कुल 574
इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अवर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष/ सचिव यथा भारतीय जनता पार्टी,इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल ,लोक समता पार्टी उपस्थित थे ।