19/03/2026
जलीय कृषि सुरक्षित करें जलीय कृषि बीमा पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत
प्रधानमंत्री - मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना
एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में ₹ 1,00,000 तक प्राप्त करें
जलकृषि बीमा की खरीद पर किसान को डीबीटी के माध्यम एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में सहायता का स्वरूप
जलीय कृषि फार्म
प्रोत्साहन : प्रीमियम की लागत का 40%
( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन)
सीमा: जल प्रसार क्षेत्र के लिए ₹25,000 प्रति हेक्टेयर
अधिकतम प्रोत्साहन : 4 हेक्टेयर तक के लिए ₹1,00,000
एक हेक्टेयर से कम फार्म प्रो-राटा आधार पर प्रोत्साहन का भुगतान किया गया
गहन जलीय कृषि फार्म
प्रोत्साहन : प्रीमियम की लागत का 40%
( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन)
कल्चर के प्रकार : केज कल्चर, आरएएस (RAS), बायो-फ्लॉक, रेसवे आदि
अधिकतम प्रोत्साहन: ₹1,00,000
पात्र अधिकतम इकाई आकार: 1800 m²
बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला कवरेज
मूल बीमा :
सभी प्राकृतिक आपदाओं, दंगों एवं तृतीय पक्षों के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से होने
वाले नुकसान कवर किए जाते हैं (पॉलिसी की शर्तों के अनुसार)
व्यापक बीमा :
मूल बीमा के अंतर्गत कवर जोखिमों के साथ-साथ रोग आदि से होने वाले
अतिरिक्त जोखिम भी शामिल हैं (पॉलिसी की शर्तों के अनुसार)