08/10/2026
मुरैना क्रमांक-4 एकल मदिरा दुकान का ई-टेण्डर से पुनर्निष्पादन
ई-टेण्डर के लिए ऑफर 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे
आबकारी नीति के प्रावधानों एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए मुरैना जिले की कम्पोजिट मदिरा एकल दुकान एमओआर/11, मुरैना क्रमांक-4 का ई-टेण्डर के माध्यम से पुनर्निष्पादन किया जाना है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा नहीं किए जाने के कारण उक्त मदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। पूर्व में 22 सितंबर 2026 को प्राप्त 7 करोड़ 83 लाख रुपये के उच्चतम ऑफर को होल्ड पर रखते हुए शेष अवधि के लिए पुनः ई-टेण्डर प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड करने एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अवधि 8 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। ई-टेण्डर 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:05 बजे से खोला जाएगा। पुनर्निष्पादन की अवधि 15 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक कुल 168 दिवस रहेगी।
मुरैना क्रमांक-4 मदिरा दुकान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य 11 करोड़ 23 लाख 98 हजार 432 रुपये है। ई-टेण्डर के साथ निर्धारित धरोहर राशि 2 करोड़ 50 लाख रुपये तथा ई-टेण्डर प्रपत्र का मूल्य 30 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
ई-टेण्डर प्रक्रिया में पात्र व्यक्ति, फर्म, एल.एल.पी., कंपनी अथवा कन्सोर्टियम भाग ले सकते हैं। प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संबंधित बोलीदाता का ई-आबकारी पोर्टल के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
इच्छुक आवेदक ई-टेण्डर प्रक्रिया, नियम, शर्तों एवं निबंधन संबंधी विस्तृत जानकारी एनआईसी के ई-टेण्डर पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। ई-टेण्डर से संबंधित अन्य जानकारी एवं आवश्यक विवरण कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी, जिला मुरैना के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।