24/11/2025
सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक विधिक मापविज्ञान रायपुर द्वारा मेसर्स सपना स्टील भनपुरी सरोरा रायपुर में वेब्रिज का आकस्मिक निरीक्षण/जांच करते हुए
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Legal Metrology Department, Chhattisgarh, Government Organization, Controller, Legal Metrology Chhattisgarh Indrawati Bhawan, Block-2 Third Floor, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur.
24/11/2025
सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक विधिक मापविज्ञान रायपुर द्वारा मेसर्स सपना स्टील भनपुरी सरोरा रायपुर में वेब्रिज का आकस्मिक निरीक्षण/जांच करते हुए
24/11/2025
सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक विधिक मापविज्ञान संयुक्त टीम द्वारा बिरगॉव रायपुर में ज्वेलरी शॉप का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए
24/11/2025
नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल विधिक मापविज्ञान रायपुर द्वारा श्री मेघामार्ट बिरगॉव रायपुर का आकस्मिक निरीक्षण/जांच करते हुए
04/11/2025
21/05/2025
विश्व मापविज्ञान दिवस 20 मई 2025 का आयोजन के संबंध में प्रकाशित समाचार दैनिक समाचार पत्रों में।
31/01/2025
सहायक नियंत्रक रायपुर एवं टीम द्वारा डिब्बा बंद वस्तुओं का थोक बाजार डूमरतराई में निरीक्षण करते हुए
21/02/2024
नियंत्रक महोदय जी के निर्देशानुसार सदर बाजार स्थित अनोपचंद तिलोक चंद ज्वेलर्स में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान वहां रखी हुई गैर स्वचालित तौल उपकरण सत्यापित एवं मुद्रांकित पाए गए। तौल उपकरणों पर बुलियन बाँट रखकर वजन की जाँच की गई। वजन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई । किंतु तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान ( प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 24 का उल्लंघन है एवम संस्थान के पास स्वयं के द्वारा मशीन की जांच करने हेतु बुलियन बाट उपलब्ध नही था, जो कि छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान ( प्रवर्तन ) नियम 2011 के नियम 23(4) का उल्लंघन है । अतः संस्थान के विरूद्ध उक्त नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । एवं वहाँ उपस्थित ग्राहकों को वजन सम्बंधी विभागीय नियमों की जानकारी दी गई। तथा संस्थान को विभाग द्वारा सत्यापित बुलियन बाँट संस्थान में रखने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की वजन से सम्बंधित संदेह होने पर उक्त बुलियन बाँट से सही वजन कर ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। प्रकरण का निराकरण हेतु 07 दिवस के भीतर राजीनामा करने हेतु निर्देशित किया गया।
21/02/2024
आज दिनांक 21-02-2024 को नियंत्रक महोदय जी के निर्देशानुसार तनिष्क ज्वेलर्स संतरा बाड़ी स्टेशन रोड दुर्ग के शोरूम में संयुक्त जाँच दल द्वारा निरिक्षण किया गया l
निरीक्षण के दौरान संस्थान में समस्त गैर स्वचालित तौल उपकरणों की जाँच की गई l सभी तौल उपकरण सत्यापित व मुद्रांकित पाया गया l बुलियन बाँट रखकर वजन की जाँच की गई जिसमे वजन सही पाया गया तथा सत्यापन प्रमाण पत्र सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित पाया गया l लेकिन संस्थान में उपयोग किये जा रहे बुलियन परीक्षण बाँट असत्यापित व अमुद्रांकित पाए गए, जो कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 का उल्लंघन होने के कारण संस्थान के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण का निराकरण हेतु 07 दिवस के भीतर राजीनामा करने हेतु निर्देशित किया गया है l
21/02/2024
नियंत्रक महोदय के निर्देश के परिपालन में जांच दल के साथ विशाल मार्ट, सुभाष चौक रायगढ़ का निरीक्षण किया गया, उक्त जाँच में संस्थान द्वारा उपयोग किये जा रहे तौल उपकारणों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में तौल उपकरण सत्यापित पाया गया एवं सत्यापन प्रमाण पत्र सहज दृष्टिगोचर स्थान में प्रदर्शित नहीं होना पाया गया | विधिक माप विज्ञान ( पॅकेज में रखी वस्तुए) नियम 2011 के तहत संस्थान में विक्रय हेतु रखे पूर्व पैक वस्तुओ का निरीक्षण किया गया | निरीक्षण करने पर पूर्व पैक वस्तुओ में अनिवार्य घोषनाए (शुद्ध मात्रा,अधिकतम खुदरा मूल्य इत्यादि) की जांच की गई, जांच में 6 विभिन्न उत्पादों में विधिक माप विज्ञान ( पॅकेज में रखी वस्तुए) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार अनिवार्य घोषणाओं का अभाव पाया गया।अतः विधिक माप विज्ञान 2009 नियम 24 एवं विधिक माप विज्ञान ( पॅकेज में रखी वस्तुए) नियम 2011 के नियम 6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
21/02/2024
आज दिनांक 21. 02 .2024 को नियंत्रक महोदय जी के निर्देशानुसार ढीमरापुर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान वहां रखी हुई गैर स्वचालित तौल उपकरण सत्यापित एवं मुद्रांकित पाए गए।संस्थान में स्वयं के द्वारा मशीन की जांच करने हेतु बुलियन बाट उपलब्ध पाया गया जोकि सत्यापित था।
किंतु तौल उपकरणों एवं बुलियन बांटो के सत्यापन प्रमाण पत्र सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया गया।
अतः संस्थान के विरूद्ध छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011के नियम 24 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण का निराकरण हेतु 07 दिवस के भीतर राजीनामा करने हेतु निर्देशित किया गया।
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