Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights

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बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बालक अधिकार संरक्षण आयोेग अधिनियम 2005(केंन्द्रीय अधि.2006 का 4) की धारा 17 (1) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005(केंन्द्रीय अधि.2006 का 4) की 36 के उपधारा(1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम,2009 लागू किये हैं जो राजपत्र (असाधारण दिनांक 17 जून 2010 पृष्ठ 351-352(1-6) में प्रकाशित है।

05/10/2018

आपके अधिकार

03/10/2018

गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए किये जा रहे नवाचारों की सराहना सभी राज्यों द्वारा की गई।

dprcg.gov.in

02/10/2018

बच्चों के अधिकार

30/09/2018

क्या आप जानते हैं?

28/09/2018

हर बच्‍चे को उसके भौतिक, मानसिक, आध्‍यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए समुचित जीवन-स्‍तर पाने का अधिकार है।

24/09/2018

बाल श्रम कानून के अनुसार किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद की सजा तथा उस पर 50,000 रुपये का अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है।

23/09/2018

बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट की दी जानकारी।

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