08/10/2026
किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता
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कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन मे जिले के किसानों को मांग अनुसार उर्वरकों की पूर्ति की जा रही है।
उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले में रबी 2026-27 हेतु यूरिया 41000 मे.टन, डीएपी- 6500 मे.टन, एसएसपी- 5000 मे.टन, एनपीके - 7500 मे.टन एवं एमओपी- 200 मे.टन इस प्रकार कुल 60200 मे.टन. का लक्ष्य रखा गया था । जिसमें से अभी तक यू रिया-6908 मै.टन, डीएपी- 802 मे.टन, एसएसपी- 2856 मै.टन, एनपीके 6068 मै. टन एवं एमओपी- 107 मै.टन इस प्रकार कुल 16741 मे.टन उपलब्ध हो चुका है। जिसके विरूद्ध अभी तक यूरिया 1200 मे.टन, डीएपी- 477 मै.टन, एसएसपी- 244 मै.टन, एनपीके - 201 मे.टन एवं एमओपी - 03 मै.टन इस प्रकार कुल 2125 मे.टन उर्वरक का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कृषकों को किया जा चुका है। वर्तमान में यूरिया- 5708 मै.टन, डीएपी- 325 मे.टन, एसएसपी- 2612 मै.टन, एनपीके 5867 मे.टन एवं एमओपी- 104 मे.टन इस प्रकार कुल 14616 मे.टन शेष है।
जिले में उर्वरकों की आपूर्ति निर्बाध तथा तय कार्यक्रम अनुसार निरंतर की जा रही है। जिले में उक्त उपलबध खाद सोसायटीवार, मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रवार, एम.पी.एग्रो, निजी दुकानवार ई-विकास पोर्टल पर उपलब्ध है।
किसान भाईयों से अनुरोध हे कि अपनी आवश्यकतानुसार खाद अपनी सोसायटी / मनपसंद दुकान से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर अपने खाद को उठा सकते है। ई-विकास प्रणाली में राजस्व पट्टाधारी, वन पट्टाधारी, सिकमी किसान, शारीरिक रूप से अक्षम किसान, वृद्ध किसान, मृतक किसान के वारिसान को, धार्मिक संस्थान/ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एवं डैम कैचमेंट एरिया आदि की जमीन के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु सुविधा दी गयी है। यदि किसानों को टोकन बुक करने में कोई कठिनाई आती है तो किसान संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकार, सहकारी समिति के प्रबंधक, ऑपरेटर, नगद विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों की सहायता से टोकन बुक कर सकते है।
किसानों को रबी फसलों की बोनी हेतु फसलों की अनुशंसित खाद की मात्रा अनुसार यूरिया, एसएसपी, एनपीके, डीएपी, पोटाश खाद की पूर्ण मात्रा को एक बार में ही उठा सकता है। यदि किसान चाहे तो पुनः पोर्टल पर प्रक्रिया का पालन कर अपनी मर्जी अनुसार खाद बुक कर अपनी सुविधानुसार उठा सकता है।
यदि किसी किसान की फार्मर आई.डी. नही बनी है तो वह किसान ई-विकास पोर्टल पर दिये गये विकल्प "फार्मर आईडी नही है" का चयन कर, भूमि संबंधी जानकारी भरकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार के सत्यापन उपरांत ई-टोकन बुक कर, उर्वरक प्राप्त कर सकता है।
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