01/11/2022
🛑🛑अगर कोई करे आम रास्ते में रुकावट ❓❓
🛑🛑 किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है ❓❓
✅कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के सड़क पर सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न कर देते हैं कई बार जिससे आने जाने वाले व्यक्ति या वाहनों को रुकना पड़ता है।
✅कभी कभी तो कोई वाहन चालक बीच रोड पर ही आपने वाहन को खड़ा कर देता है उस खड़े वाहन के कारण सार्वजनिक रोड पर जाम लग जाए। तब उस जाम लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं।
🛑भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 283 की परिभाषा:-
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर या उतावलेपन के कारण निम्न कार्य करता है तब वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा-
✅1. कोई भी सार्वजनिक सड़क (लोक-मार्ग) या जलमार्ग में रुकावट (अवरोध) खडा करेगा जिससे वाहन को निकलने में परेशानी उत्पन्न हो।
✅2. किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जमा लगाएगा जिससे व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो रही हो।
✅3. किसी भी प्रकार के वाहन या जलयानों के द्वारा सार्वजनिक सड़क या नदियां या जल में जमा लगाए जिससे जनसाधारण को परेशानी उत्पन्न हो।
✅4. किसी भी सार्वजनिक रास्ते को रोक कर आपने कब्जे में करना जिससे आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो।
👉नोट- यह धारा प्राइवेट रास्ते और आपसी सहमति से खेत में बनाये गए रास्ते पर लागू नहीं होती है।
🛑आईपीसी की धारा 283 के तहत दण्ड का प्रावधान:-
✅यह अपराध संज्ञेय अपराध एवं जमानतीय होता है। इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती हैं। इस अपराध के लिए दो सौ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
✅उधारानुसार- सार्वजनिक रास्ते के किनारे निवास कर रहे किसी व्यक्ति ने अपने मकान की खिड़कियों में पुतले टांग रखे थे, जिनके कारण उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।ओर फुटपाथ पर चलने वाले या सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को बाधा पहुंचे तो मकान में रहने वाला व्यक्ति धारा 283 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा।
👉जानकारी उपयोगी लगे तो बाक़ी लोगों को भी जानकारी दें 😀
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नोट- क़ानून में ऐकसेप्शन हो सकते हैं , अधिक विश्लेषण के लिए तथ्य और स्थिति की समीक्षा सम्बंधित अधिकारि से करवाना अनिवार्य है ।
Dr. NITIN SHAKYA SDM🇮🇳 (@DRSHAKYANITIN) / Twitter
SDM | AC | FORMER ACP / DANIPS | MBBS , PG ANESTHESIA AND CRITICAL CARE (MAMC) l
24/10/2022
आपको और आपके परिवार को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओॅ के साथ
“प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगलकामनाएं।
धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ महालक्ष्मी
आपकी सुख सम्पन्नता स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें,
इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ।”
!! शुभ दीपावली !!
#विनोदकुमारमीणा
नागरिक सेवा केन्द्र, मोथली
12, मोथली तहसील खेरवाड़ा
ज़िला उदयपुर राजस्थान
सम्पर्क 9413026450
14/10/2022
सड़क हादसे में युवक की मौत, कोर्ट ने दिए माता-पिता को 24 लाख का मुआवजा देने का आदेश
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2014 में सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 24.05 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही याचिका दायर करने वाली तिथि से आवेदक को आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्यान भी देना होगा। न्यायाधिकरण ने 27 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
याचिका के अनुसार 24 जुलाई 2014 को सोनू अपने एक रिलेटिव के साथ बाइक पर सवार होकर बाजार की तरफ जा रहा था। उस दौरान नारे गांव के पास विपरीत दिशा में आ रहे एक वाहन ने वड़ा-भिवंडी मार्ग पर तेजगति में टक्कर मार दी। सोनू हादसे के दौरान लोहे की छड़ें लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। याचिका में कहा गया है कि अस्पताल में उपचार के दौरान छह दिन बाद उसकी मौत हो गई।
सोनू के पिता केशव शेलके (68) और माता सुनीता (63) ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा कि उनका बेटा संदीप उस समय 30 वर्ष का था और वह प्रति माह 15,828 रुपये कमा रहा था। दोनों उसकी कमाई पर पूरी तरह से निर्भर थे। उन्होंने 31 लाख रुपये का मुआवजा मांगा। याचिका में Sudhakar V Shelke, ICICI Lombard General Insurance Company Limited, Mangal B Waghe, (अन्य मोटरसाइकिल कामालिक) और Reliance General Insurance Company Limited प्रतिवादी थे।
24.05 लाख रुपये की मुआवजे की राशि में 20.83 लाख रुपये निर्भरता हानि के रूप में, 16,500 रुपये संपत्ति और अंतिम संस्कार खर्च के नुकसान के लिए, 88,000 रुपये Filial Consortium के लिए और 2 लाख रुपये अस्पताल और चिकित्सा खर्च के लिए शामिल हैं।
Content Courtesy : Latest Laws
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13/10/2022
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